इस शुक्रवार, 3 तारीख को शिक्षा मंत्रालय ने Fies में शामिल होने के नियम जारी किए। ये मानक 2019 की दूसरी छमाही के लिए हैं। छात्र वित्तपोषण कार्यक्रम भी उन्हीं नियमों के अधीन होगा।
एमईसी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो:
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सभी विवरण संघ के आधिकारिक राजपत्र में अध्यादेश में हैं।
इस प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक उच्च शिक्षा संस्थानों को 9 मई से 17 मई तक भागीदारी अवधि पर हस्ताक्षर करना होगा। दस्तावेज़ में Fies या P-Fies का विकल्प अवश्य होना चाहिए। इसमें प्रत्येक पद्धति में रिक्तियों की पेशकश भी शामिल होनी चाहिए।
यदि आवश्यक हो तो शर्तों में सुधार 20 से 22 मई तक किया जा सकता है।
टर्म को जारी करने और हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को यहां उपलब्ध FiesOferta मॉड्यूल में Fies कम्प्यूटरीकृत सिस्टम, SisFies के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।
उच्च शिक्षा सचिवालय (एसईएसयू) द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, वर्ष की दूसरी छमाही के लिए चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों के लिए नामांकन अवधि की घोषणा बाद में की जाएगी।